
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देश एवम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आदेशानुसार आगामी 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री मदन किशोर कौशिक के निर्देशानुसार आज सिविल कोर्ट सभागर कक्ष में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार आशीष कुमार अग्निहोत्री की
अध्यक्षता में सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवम प्रथम और द्वितीय श्रेणी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुआ जिसमें उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारियों को उनके कोर्ट से सम्बंधित सुल्हनीय वादों को चिन्हित कर उसकी लिस्ट जमा करने और दोनों पक्षकारों को नोटिस करने का निर्देश दिया। जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनामे के आधार पर अधिक से अधिक वादों का
निपटारा हो सके। गौतरलब है कि 13 जुलाई को व्यवहार न्यायलय गया एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव महोदय ने बताया कि सुलहनीय वादों यथा आपराधिक मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व, बिजली, पानी एवं अन्य विपत्र से संबंधित, एनआई एक्ट 138 के अंतर्गत दर्ज
केस, बैंक ऋण, सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। संबंधित पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत को सुलह-समझौते के आधार पर बिना खर्च बिल्कुल मुफ्त में तत्काल समाप्त करा सकते हैं।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सचिव आशीष कुमार अग्निहोत्री के अतिरीक्त सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवम प्रथम एवम द्वितीय श्रेणी न्यायिक पदाधिकारीगण मौजूद थें।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हेड गया
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